नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968(1968 का 27) की धारा 3 द्वारा प्रदत षक्तियाें का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 है।
1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आद ेष द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी:- (क) किसी विनिर्दिष्ट प्रकार की रोषनियों के प्रयोग को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने के लिए; (ख) किसी प्रकाष-साधित्र को ….
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नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय
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दूरभाष - 0612-2283034-36,
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