केन्द्रीय सरकार, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-- इन विनियमों का नाम नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968 है। (क) ’’ नियंत्रक’’ से नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नागरिक सुरक्षा काेर का समादेषन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।
ख) ’’सक्षम प्राधिकारी’’ से राज्य सरकार या इन विनियमाें के किसी उपबन्ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्तियाें का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त काेई व्यक्ति अभिप्रेत है। ......
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नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय
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